अब उत्तराखंड में नकलची अभ्यर्थी कानूनी दांव-पेच में डिबार होने से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि अब इसके लिए इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा नियमावली तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए शासन को भी भेज दिया गया है।
अब नकलची अदालत में जाकर भी नहीं बच पाएंगे तैयार की गयी नियमावली के तहत आयोग 1 से 5 साल के लिए सरल तौर पर प्रतिवारित करेगा। हाल ही में आयोग द्वारा 8 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों में लगभग 249 अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से 5 साल के लिए प्रतिवारित किया था क्योंकि इनमे से से करीब 65 अभ्यर्थी Highcourt से सीधे Stay ले आए थे।