उत्तराखंड: संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसके आदेश अब फूड वैन चलाने के लिए भी लेना होगा परिवहन विभाग से लाइसेंस।अभी तक राज्य भर में ई-चालान और online चालान ही हुआ करते थे और एग्रीगेटर, फूड वैन, प्रचार वाहन, वाहनों में रखकर माल बेचने और संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने वाले वाहनों के चालान काटने का कोई प्रावधान नहीं था।
इन सब के चलते परिवहन विभाग उपरोक्त वाहनों का चालान नहीं कर पा रहा था, तो अब विभाग ने Offline चालान की व्यवस्था कर दी है, जिससे ऐसे वाहनों का चालान भी किया जाएगा और इन सभी वहां चालकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस खत्म होने की दशा में उसे इसका renewal भी कराना होगा।