Proved innocent after 478 days of imprisonment, acquitted of murder of real brother

478 दिनों की कैद के बाद निर्दोष साबित, सगे भाई की हत्या के आरोप से मुक्त

By Riya Nainital

सगे भाई की हत्या के आरोपी को गवाह ना मिल पाने के कारण हल्द्वानी न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। 1 मार्च 2023 आयोजन पक्ष की तरफ से दमुवाढूंगा काठगोदाम निवासी भूवन चंद आर्य पर उसकी सगी भाभी द्वारा उसके पति महेश चंद्र के साथ मारपीट के आरोप में तहरीर दी गई थी।

इसके बाद घायल महेश को बरेली के निजी अस्पताल में ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान 25 मार्च 2023 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद 26 मार्च 2023 को भुवन चंद आर्य को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया। 29 मई 2023 के हत्याकांड में निर्दोष आरोपी पर धाराएं लगा दी गयी।

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