देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी की दवाओं के निर्माण लाइसेंस निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
एक उच्च स्तरीय समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिसमें निलंबन आदेश को अवैध बताया गया है। पिछले महीने, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए थे।