Dehradun Municipal Corporation will have to pay compensation and reconstruction of demolished houses

देहरादून: नगर निगम को करना होगा ढहाए गए मकानों के पुनर्निर्माण और हर्जाने का भुगतान

By Riya News Dehradun

Dehradun: नगर निगम को भारी पड़ गया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तीन मकानों को तोड़ना, क्योंकि नगर निगम ने सम्पत्तियों के कोर्ट में विवादन के चलते बीच में ही मकानों को गिरा दिया, और यह करना पूर्ण रूप से नियम कानूनों के विरुद्ध है।

नगर निगम की इस लापरवाही के खिलाफ अब द्वितीय अपर सिविल जज इंदु शर्मा की कोर्ट ने तीनों मकानों को दोबारा बनाकर देने का फैसला सुनाया, और कोर्ट द्वारा नगर निगम को अक्टूबर 2020 से वर्तमान समय तक मकान के स्वामियों को 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना भरने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद नगर निगम जिला न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गया है।

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